(Story: Amitava Chakrabarty)

लाभांश वितरण कर क्या है? – Dividend Distribution Tax

भारत सरकार के वित्त मंत्री का कहना है कि लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax) अब व्यक्तियों को नहीं वरन् कंपनियों को देना होगा.

यह वह कर है जो किसी कम्पनी द्वारा अपने लाभ में से अंशधारकों को दिए गये लाभांश पर लगाया जाता है.

लाभांश वितरण कर से सम्बंधित प्रमुख तथ्य

  • लाभांश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है? वितरण कर स्रोत पर लगाया जाता है और उस समय काटा जाता है जब कोई कम्पनी लाभांश वितरित करती है.
  • यह लाभांश कम्पनी के लाभ का अंश होता है और इसे अंशधारकों में बाँटा जाता है.
  • कानून के अनुसार लाभांश वितरण कर कम्पनी पर लगाया जाता है न कि लाभांश पाने वाले अंशधारक पर.
  • परन्तु यदि कोई अंशधारक किसी एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रु. से अधिक का लाभांश प्राप्त करता है तो उस पर एक अतिरिक्त कर थोपा जाता है.

आयकर अधिनियम के अनुभाग 115-O के अनुसार, कोई भी ऐसा घरेलू प्रतिष्ठान जो लाभांश घोषित करता है अथवा वितरित करता है उसे लाभांश की कुल मात्रा के 15% की दर से लाभांश वितरण कर देना होगा.

क्या लाभांश वितरण कर न्यायोचित है?

क्या है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स?

क्या है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स?

DDT

FM has hiked the DDT and also increased the surcharge. That results in an effective rate of tax of 28.33% on dividends declared by all debt funds.

2. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या है?
भारत में जब कोई कंपनी डिविडेंड के रूप में कोई रकम बांटती, चुकाती या देने की घोषणा करती है तो उस पर सरकार को 15 फीसदी का एक टैक्स चुकाना पड़ता है जिसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहा जाता है. डीडीटी का प्रावधान फाइनेंस एक्ट 1997 के तहत की गयी थी. सिर्फ घरेलू कंपनियों को ही यह टैक्स चुकाना पड़ता है. अगर कंपनी किसी टैक्स के दायरे में नहीं आती, तब भी उसे डिविडेंड देने पर डीडीटी चुकाना ही पड़ता है.

डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है?

पूरी तरह से स्कीम के पोर्टफोलियो से जुड़ी निवेश गतिविधियों से म्यूचुअल फंड को होने वाले लाभ में से डिविडेंड का भुगतान किया जाता है और ट्रस्टी के निर्णय के अनुसार ऐसा किया जाता है। अगर गिरते हुए बाज़ार में स्कीम को नुकसान होता है, तो ट्रस्टी डिविडेंड का भुगतान करने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है? की घोषणा न करने का निर्णय ले सकते हैं। चूँकि डिविडेंड एक लाभ या आय होती है, इसलिए उसे कराधीन माना जाता है और डिविडेंड लगने वाले टैक्स को डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स (DDT) कहा जाता है। पहले डिविडेंड पर स्रोत पर टैक्स लगता था, यानि निवेशकों को डिविडेंड वितरित करने से पहले स्कीम को DDT का भुगतान करना पड़ता था। बेशक इससे डिविडेंड के भुगतान की राशि घट जाती थी, लेकिन निवेशकों के पास पहुँचने पर वह टैक्स-फ्री होता था।

1 अप्रैल 2020 के बाद, DDT ख़त्म कर दिया गया है और निवेशकों के पास पहुँचने पर म्यूचुअल फंड डिविडेंड पर टैक्स वसूला जाता है। अब डिविडेंड आय को अन्य स्रोतों से आय माना जाएगा और निवेशकों को अपनी टैक्स स्लैब के मुताबिक उस पर टैक्स देना होगा। इसलिए DDT टैक्स की पिछली व्यवस्था के मुकाबले म्यूचुअल फंड डिविडेंड पर टैक्स की वजह से होने वाला लाभ या नुकसान निवेशक की टैक्स स्लैब पर निर्भर करेगा।

म्यूचुअल फंड से जुड़ी बड़ी खबर: सरकार ने बदल दिया पुराना नियम, डिविडेंड से करते हैं कमाई तो इतना देना होगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है? टैक्स

म्यूचुअल फंड से जुड़ी बड़ी खबर: सरकार ने बदल दिया पुराना नियम, डिविडेंड से करते हैं कमाई तो इतना देना होगा टैक्स

म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी से जुड़ा एक बेहद अहम नियम बदल गया है. यह नियम टैक्स की देनदारी को लेकर है. जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है? लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाते हैं, उन्हें टैक्स के इस नए नियम के बारे में जान लेना चाहिए. अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम या डायरेक्ट इक्विटी स्कीम में निवेश करते हुए डिविडेंट के रूप में कमाई करते हैं, डिविडेंट के रूप में लाभ लेते हैं तो उस पर टैक्स चुकाना होगा. बहुत लोग डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करते हुए भी डिविडेंड (लाभांश) के रूप में कमाई करते हैं. तो अब ऐसे लोगों को टैक्स चुकाना होगा.

नया नियम क्या है

अब सरकार ने DDT को खत्म कर दिया है. इसके खत्म होते ही निवेशक के हाथ में डिविडेंट या लाभांश का जो भी पैसा आएगा, उस पर टैक्स की देनदारी बनेगी. RSM इंडिया के फाउंडर डॉ. सुरेश सुराना ‘फाइनेंशियल एक्सप्रेस’ से कहते हैं, लाभांश से जुड़े इनकम टैक्स के प्रावधानों में फाइनेंस एक्ट, 2020 में बदलाव किया गया है. यह बदलाव इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अंतर्गत है. इस प्रावधान के पहले लाभांश पर लगने वाला टैक्स कंपनी या फंड हाउस जो लाभांश देते थे, उन्हें चुकाना होता था. यह डीडीटी के तहत होता था.

अब नए नियम के मुताबिक जो निवेशक उच्च टैक्स स्लैब में आते हैं, उन्हें लाभांश से होने वाली कमाई पर ज्यादा टैक्स देना होगा. कम लाभांश कमाने वालों को कम टैक्स देना होगा. बदला हुआ नियम 1 अप्रैल, 2020 से लागू हो गया है. अगर कोई कंपनी या फंड हाउस 1 अप्रैल 2020 तक या उसके बाद DDT चुका रहे हैं तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा. ध्यान रखना होगा कि इस तारीख के बाद निवेशक को अपने लाभांश पर टैक्स चुकाना अनिवार्य है.

कितना लगेगा टैक्स

डिविडेंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है? पर निवेशक को कितना टैक्स देना होगा, इस बारे में डॉ. सुराना कहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2)(i) के मुताबिक लाभांश का टैक्स ‘इनकम फ्रॉम अदर सोर्स’ के हेड में रखा जाएगा. अगर यही लाभांश ट्रेडिंग के मकसद से लिया जा रहा है या ट्रेडिंग के म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी से लाभांश लिया जा रहा है तो वह बिजनेस इनकम में गिना जाएगा. निवेशक जिस टैक्स स्लैब में आता है, उसी के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा.

सेक्शन 57 कहता है कि लाभांश की कमाई पर अगर कोई खर्च आता है तो उस पर टैक्स छूट नहीं ली जा सकती. अगर निवेश के लिए कर्ज लिया गया है और उस पर ब्याज चुका रहे हैं तो उस पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकेत हैं. ब्याज चुकाने में होने वाले खर्च पर डिडक्शन की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है? कुल सीमा पूरे लाभांश का 20 फीसदी निर्धारित किया गया है.

TDS की डिटेल्स अब फॉर्म 26AS पर उपलब्ध

डिविडेंड इनकम और TDS की डिटेल्स अब फॉर्म 26AS के नए फॉर्मेट पर उपलब्ध होंगी, जिससे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना आसान होगा और आय को दबाना मुश्किल हो जाएगा. हालांकि, अगर व्यक्ति के पास केवल 2.5 लाख रुपये की डिविडेंड इनकम है या कुल इनकम, जिसमें डिविडेंड इनकम शामिल है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है? टैक्सेबल नहीं है, तो इनकम का रिटर्न फाइल करना जरूरी बन जाएगा. इसकी वजह टैक्स डिडक्शन और डिविडेंड इनकम पर चार्ज TDS को टैक्स रिफंड के तौर पर वापस क्लेम करना है.

अच्छी खबर यह है कि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की तरह, आप अब फॉर्म 15G (60 साल तक की उम्र वाले व्यक्ति) या फॉर्म 15H (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) भी जमा कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है? कि आपकी डिविडेंड इनकम पर कोई TDS चार्ज नहीं हो, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है? वित्त वर्ष में कुल आय 2.5 लाख के आंकड़े के पार नहीं है.

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